सावधान अब यूपी में लागू हो चुके है बहुत ही सख्त कानून। यह सब आपके लिए जानना जरूरी है.

यूपी में गुमराह कर शादी करने और धर्म परिवर्तन पर उम्र कैद!


Writer Law24/New Delhi                              
   दिल्ली। बहला फुसलाकर शादी करने और नाबालिक, SC-ST के धर्म परिवर्तन के मामले राज्य में बहुत बढ़ गए थे। और बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं सोमवार को संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना की ओर से विधानसभा में पेश किया गया उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक में धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराधों में सजा की अवधि बढ़ा दी गई है।

-नाबालिक,एससी-एसटी के धर्म परिवर्तन पर लगेगा अंकुश, ऐसे सख्त प्रावधानों वाला यूपी पहला राज्य।
-उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक विधानसभा में पेश।


 विधेयक में आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।इस विधेयक के पास होते ही यूपी देश में ऐसे मामलों में इतना सख्त प्रावधान बनाने वाला पहला राज्य हो जाएगा। संशोधन के जरिए राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में लाए गए विधेयक को सजा और जुर्माने की दृष्टि से और मजबूत किया है यदि किसी नाबालिग,दिव्यांग अथवा मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति,महिला,एससी एसटी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो आरोपी को आजीवन कारावास और ₹1 लाख रुपये से दण्डित किया जा सकेगा इसी तरह सामूहिक घर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास और एक लाख रुपए जमाने की सजा होगी होगी। विदेशी अथवा गैर कानूनी संस्थानों में फंडिंग हासिल करने पर 14 वर्ष तक की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा होगी। यदि कोई धर्म परिवर्तन कराने के आशय से किसी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति को भय में डालता है, हमला अथवा बल प्रयोग करता है, शादी करने का वादा करता है, प्रलोभन देकर किसी नाबालिक,महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है तो उसे 20 वर्ष से कम सजा नहीं होगी।

पेपर लीक: सॉल्वर गैंग को उम्र कैद, एक करोड़ तक जुर्माना। 

यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में पेपर लीक कराने और सॉल्वर गैंग के गिरोह के सदस्यों को आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपए जुर्माने तक की सजा होगी। सोमवार को दोनों सदनों में पेश किए गए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक में इसका प्रावधान किया गया। इसके दायरे में उन कर्मचारियों को भी लाया गया है, जिनके द्वारा परीक्षा संबंधी कार्य के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने पर पेपर लीक की घटना होगी। ऐसे कर्मियों को 7 साल तक की सजा और जुर्माने से दण्डित करने का नियम बनाया गया है वहीं पेपर लीक गिरोह और सॉल्वर गिरोह के सदस्यों की संपत्तियों को भी जब्त किया जा सकेगा ।

विदेशी ताकतों की संगठित साज़िश को रोकने के लिए विधेयक।

यह संशोधन विधेयक धर्म परिवर्तन के अपराध की संवेदनशीलता और गंभीरता के मद्देनजर लाया गया है। इससे विदेशी एवं राष्ट्र विरोधी ताकतों की कि संगठित साजिश को रोका जा सकेगा। 
-इसी वजह से सजा और जुर्माने की राशि को बढ़ाने के साथ जमानत की कड़ी शर्तों के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही नाबालिक, दिव्यांग मानसिक रूप से अस्वस्थ को भी अपराधियों के शिकार होने से बचाया जा सकेगा।

कई अपराधों में सजा की अवधि बढ़ाई गई। 

पहले 3 से 10 साल तक की सजा और दस हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान था।
विदेशों से धर्म परिवर्तन के लिए होने वाली फंडिंग पर अंकुश लगानें के लिए भी सख्त प्रावधान किए गए हैं। 

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Conclusion:
UP mein naye Kanoon lagu. 
Love jihad per umra kaid ki Saja.Paper leak mein aajeevan karavas aur 1 crore fine.

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